कंगना रनौत की सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग, हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब

कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर लायक राम नेगी ने याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया था।

Updated: Jul 25, 2024, 09:13 AM IST

मंडी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया है। नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किन्नौर के रहने वाले निर्दलीय उम्मीदवार लायक राम नेगी ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने इस पेटिशन के जरिए दलील दी है कि तय मानदंड पूरे होने के बावजूद उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। ऐसे में कंगना रनौत का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। वहीं, रिटर्निंग ऑफिसर (मंडि के डिप्टी कमिश्नर) पर आरोप लगाते हुए उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है।

लायर राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले रियाटरमेंट लिया और नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अफसर को 'नो ड्यूज' सर्टिफिकेट भी पेश किया। बिजली-पानी, टेलीफोन आदि विभागों सो नो ड्यूज पाने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। हालांकि, दावा किया जा रहा है कि जब नेगी ने सभी प्रमाण पत्र पेश तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।

बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को बीजेपी की कंगना रनौत ने 74 हजार वोटों से ज्यादा के अंतर से हराया था। कंगना रनौत को 5.37 लाख वोट मिले थे जबकि विक्रमादित्य सिंह के खाते में 4.62 लाख के करीब वोट आए थे।