Election Guidelines: चुनाव के लिए आयोग ने जारी की गाइडलाइंस

Election commission rules and Guidelines: ऑनलाइन होगा नामांकन, कोरोना संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट, मास्क अनिवार्य

Updated: Aug 22, 2020, 06:19 AM IST

Photo Courtesy: NDTV
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नई दिल्ली।केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए दिशा-निर्दिश जारी कर दिए हैं। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव व मध्यप्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले नए नियमों का एलान किया है। आयोग द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यमों से अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। वहीं चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान डोर-टू-डोर कैंपेन में सिर्फ पांच लोग ही एक साथ जा सकेंगे। वहीं पोस्टल बैलेट की सुविधाएं अब दिव्यांगों के साथ-साथ 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी मिलेगीं कोरोना संक्रमित वैसे लोग जो अपने क्वारंटाइन पीरियड में होंगे उनके लिए भी विशेष रूप से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने का व्यवस्था किया जाएगा।

चुनाव के दौरान प्रत्येक जिलों और विधानसभा सीटों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्थाओं को देखना होगा। इसके अलावा पोलिंग बूथ की जगज बड़ी होगी, बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने के साथ ही मतदाताओं को हैंड सैनिटाइजर भी मुहैया कराया जाएगा। वहीं मतदान कार्य में लगे लोगों को ग्लव्स दिया जाएगा। चुनाव कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थलों में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। 

बता दें कि बिहार और मध्यप्रदेश में राजनीतिक दल चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। बिहार सरकार का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होने जा रहा है वहीं मध्यप्रदेश में भी चुनाव कराने का समयसीमा पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी के अवधि में चुनाव को लेकर व्यापक तैयारियां कर रही है। मंगलवार को ही आयोग ने चुनाव और उपचुनाव को लेकर बैठक किया था जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था।