ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है।

Updated: Jul 11, 2023, 04:26 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। SC ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को फटकारते हुए कहा, "हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यह उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है।

बता दें कि साल 2018 में ED निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है इसलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा लेकिन इसके आगे उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार 14 नवंबर 2021 को एक अध्यादेश ले आई। इसके तहत ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इसी आधार पर मिश्रा को फिर से 1 साल का कार्यकाल दिया गया। नवंबर 2022 में यह अवधि पूरी होने पर उन्हें एक बार और 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। इस लिहाज से इस साल 18 नवंबर में उन्हें पद पर रहते हुए 5 साल पूरे हो रहे थे। हालांकि, अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 31 जुलाई को अपने पद से हटना होगा।