हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने का दिया आदेश, पांच महीने से धरने पर बैठे हैं किसान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का आदेश देते हुए कहा कि वह किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दे।

Updated: Jul 10, 2024, 02:09 PM IST

चंडीगढ़। MSP व अन्य मांगों को लेकर जारी किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि बैरिकेट्स हटाकर रास्तों को खोला जाए। 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दे। हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। हरियाणा सरकार ने सड़क पर जो बेरीकेड लगाए गए हैं उसे तुरंत हटाए जाएं।

दरअसल अपनी मांगों को लेकर किसानों ने पांच महीने पहले दिल्ली मार्च का ऐलान किया था। लेकिन पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को अलग करने वाले शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सात स्तरीय बैरिकेडिंग करके रखी थी। ऐसे में किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाई। कोशिश करने पर पुलिस ने खूब बलप्रयोग भी किए। किसानों पर पैलेट गन चलाए गए।

तब से यानी पिछले पांच महीने से किसान शंभू बॉर्डर बैठे हुए हैं। पूरी गर्मी बीत गई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद है। अब अदालत ने बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दे दिए हैं।