राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, मानहानि केस में सजा के बाद लोकसभा सचिवालय की बड़ी कार्रवाई

सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी, इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया

Updated: Mar 24, 2023, 02:56 PM IST

नई दिल्ली। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दिया है।

दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार यदि सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। यही नहीं इस कानून के मुताबिक अयोग्य ठहराए गए जनप्रतिनिधि को छह साल तक चुनाव लड़ने की भी पाबंदी होगी। 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) कहती है कि जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।

लोकसभा सचिवालय के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, "राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।"

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि, 'चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?'

इसके बाद सूरत पश्चिम से बीजेपी विधायक रहे पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल कैद का सजा सुना दिया।