मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के बाद उन्हें तत्काल जमानत मिल गई थी। लेकिन अगले ही दिन उन्हें संसद से अयोग्य करार दिया गया।

Updated: Jul 07, 2023, 11:40 AM IST

अहमदाबाद। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

दरअसल, राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई थी, और बाद में सज़ा पर रोक लगाने की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया था। इस फ़ैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था।

यह भी पढ़ें: गृह मंत्रालय की बैठक से दिग्विजय सिंह समेत तीन सांसदों ने किया वॉकआउट, मणिपुर मसले पर चर्चा चाहते थे विपक्षी सांसद

सूरत की कोर्ट के इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि, 'इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।'

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि, 'इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।' बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मामला है जहां मानहानि के मुकदमे में किसी को दो साल की सजा हुई है।