रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम समेत 5 को उम्रकैद, CBI कोर्ट ने 31 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम व 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, राम रहीम साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में पहले से सलाखों के पीछे है

Updated: Oct 18, 2021, 12:20 PM IST

Photo Courtesy : ZeeNews
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पंचकुला। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है वहीं 4 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दरअसल, कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बीते 8 अक्टूबर को सीबीआई की स्‍पेशल जज सुशील कुमार गर्ग ने तकरीबन ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के अलावा तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को दोषी माना था।

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बीते मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुरिक्षत रख लिया था 18 अक्टूबर को सजा मुकर्रर करने दिन तय किया गया था। आज राम रहीम ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। बता दें कि राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है, साथ ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले की सुनारिया जेल में रखा गया है।

बताया जाता है कि डेरा में एक साध्वी से बलात्कार का मामला सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद हो गए थे। मामला उजागर न हो इसलिए राम रहीम रंजीत सिंह की हत्या करवा दी थी। रणजीत सिंह की हत्या तब हुई, जब वह अपने घर के पास जीटी रोड से सटे खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान हत्यारों ने अपनी गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी रखी और रंजीत सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया।