SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा, हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को दी जानकारी

18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें।

Updated: Mar 21, 2024, 09:43 PM IST

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। बैंक ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को बॉन्ड नंबर, भुनाने वाली पार्टी और दानकर्ता के संबंध में सारी जानकारी दे दी है। इससे पहले एसबीआई द्वारा डेटा देने में टालमटोल किया जा रहा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बैंक को बैकफुट पर आना पड़ा।

18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया कि निर्वाचन आयोग को सारी जानकारी दी जा चुकी है।

SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और KYC के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के KYC नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

इससे पहले CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि SBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। SBI चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है।