इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी दे SBI, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार शाम पांच बजे तक की दी डेडलाइन

इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ यूनीक अल्फान्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं देने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी हमे देना होगा।

Updated: Mar 18, 2024, 12:06 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को फटकारते हुए कहा कि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में आनाकानी क्यों कर रही है। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड का यूनिक नंबर समेत सारी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस जारी किया था और 18 मार्च यानी सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने SBI को कड़ी फटकार लगाई।

CJI ने SBI के वकील हरीश साल्वे से कहा, 'हमने कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। इन जानकारियों का खुलासा करने में SBI सिलेक्टिव ना रहे। हमारे आदेशों का इंतजार ना करें। SBI चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी दे देंगे। SBI के रवैये से तो यही लग रहा है। ये उचित नहीं है।'

कोर्ट ने SBI के चेयरमैन से कहा कि आप 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट भी दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। बता दें कि बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी की जानकारी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, SBI ने चालाकी दिखाते हुए सिर्फ बॉन्ड खरीदने वालों और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी। डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स से इसका पता चलेगा।