ज्ञानवापी में ASI के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश

शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए।

Updated: Jul 24, 2023, 01:16 PM IST

नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज ही हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट स्‍टे की तिथि खत्‍म होने से पहले मामले की सुनवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने तक का समय नहीं मिला। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है। एक हफ्ते तक खुदाई आदि नहीं होगी। एक ईंट तक नहीं हटाई गई है। सर्वे, वीडियोग्राफी और मैपिंग आदि हो रही है।

बता दें कि अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 30 सदस्यीय टीम ने आज सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में कहा कि शुक्रवार को ASI सर्वे के आदेश दिए गए। हमें अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया। आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें 2 दिनों का वक्त दे दिया जाए, ताकि हम ASI के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें।

इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है। एक हफ्ते तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई आदि नहीं होगी। एक ईंट तक नहीं हटाई गई है। सर्वे, वीडियोग्राफी और मैपिंग आदि हो रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि तो हम ASI के बयान को रिकॉर्ड करेंगे और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिससे धार्मिक चरित्र बदले। मुस्लिम पक्ष दो-तीन दिनों में हाईकोर्ट जा सकता है।