बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने दिया विशेष बेंच गठित करने का आश्वासन

बिल्किस बानो के परिजनों की हत्या करने वाले और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था

Updated: Mar 22, 2023, 11:40 AM IST

नई दिल्ली। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई याचिका को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने का भी आश्वासन दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहली रिहाई के संबंध में याचिका दायर की गई है। जिसमें गुजरात सरकार द्वारा रिहाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। 

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सीजेआई चंद्रचूड़ ने जल्द ही इस मामले में सुनवाई के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने का आश्वासन दे दिया। इस मामले में सजायफ्ता कुल ग्यारह दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। 

मार्च 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय बिल्किस बानो पांच माह की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में ग्यारह दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। 

हालांकि पिछले साल गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इन दोषियों के जेल में अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि खुद केंद्र सरकार ने इन दोषियों की रिहाई की मंजूरी दी थी।