उम्मीदवारों को सभी संपत्ति का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक के निर्वाचन को बरकरार रखते हुए की, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विधायक के निर्वाचन को रद्द कर दिया था

Updated: Apr 10, 2024, 09:30 AM IST

नई दिल्ली। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के निर्वाचन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उम्मीदवारों को अपनी सभी संपत्ति का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को अपनी हर चल संपत्ति का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने विधायक के निर्वाचन को रद्द करने वाले फैसले को भी निरस्त कर दिया। 

दरअसल अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक कारिखो क्री के निर्वाचन को गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। जिसको निर्दलीय विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला निर्दलीय विधायक के पक्ष में ही सुनाया। 

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी उम्मीदवार को अपने संबंध में गोपनीयता बरकरार रखने का पूरा अधिकार है जब तक कि वो उसके चुनाव से प्रासंगिक तौर पर जुड़ी हुई ना हो। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को अपनी अचल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसकी अत्यधिक कीमत या विलासतापूर्ण जीवन शैली से जुड़ी हुई ना हो। 

कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई थी कि विधायक ने अपनी पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाले तीन वाहनों का खुलासा नहीं किया था, जिसकी विधायक ने चुनाव को प्रभावित किया। कोर्ट ने कहा कि विधायक को यह वाहन या भेंट स्वरूप दिए गए थे या बेचे गए थे। 

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उनकी उम्मीदवारी पर प्रभाव पड़ता है तब ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। लेकिन मतदाता को भी उम्मीदवार की हर चीज़ जानने का अधिकार नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई उम्मीदवार कपड़े, जूते, स्टेशनरी जैसी चल संपत्तियों का भी खुलासा करे।