Unlock 3.0 Guidelines: जिम खुले, कर्फ्यू हटा, स्कूल अब भी बंद

Unlock 3.0 Guidelines and Rules: स्कूल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पर जारी रहेगा प्रतिबंध.. जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Updated: Jul 30, 2020, 10:22 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार (29 जुलाई) को जारी दिशानिर्देश के मुताबिक अनलॉक 3 के दौरान 1 अगस्त से रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है वहीं योग संस्थान और जिम को भी 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घर मे रहने की सलाह दी है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दो पन्ने के गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल 31अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। वहीं कंटेन्मेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन लागू की जाएगी। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारियां जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। 

 

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को अनुमति

केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों को अनुमति दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों और अन्य जरूरी स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। मंत्रालय ने इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य की है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।