Vivek tankha : MP में कैबिनेट विस्तार न होना असंवैधानिक
Shivraj Cabinet Reshuffle : विवेक तन्खा ने कहा कि आप हमें कानून का रास्ता अपनाने को विवश कर रहे हैं

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जब कार्यालय, बाज़ार, मंदिर सब खुल गए हैं ऐसे में सरकार अपनी कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर रही है? शिवराज सरकार के निर्णयों को भी असंवैधानिक करार देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा है कि आप हमें कानून का रास्ता अपनाने को विवश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने की अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। इस संकट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा है कि प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए जा रहे तमाम निर्णय असंवैधानिक हैं। विवेक तन्खा ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रदेश की वर्तमान कैबिनेट संविधान की धारा 164 1(अ) की अनिवार्यता पूरी नहीं करती जिससे उसका निर्णय भी असंवैधानिक है।
शिवराज जी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कार्यालय, बाजार खुल गए कल से मंदिर भी खुल जाएंगे पर आपकी केबिनेट का विस्तार कब होगा? वर्तमान केबिनेट संविधान की धारा 164-1अ की अनिवार्यता पूरी नही करती जिससे उसके निर्णय भी असंवेधानिक है। आप हमें कानून का रास्ता अपनाने को विवश कर रहे है।
— Vivek Tankha (@VTankha) June 7, 2020
क्या है धारा 164 1(A)
संविधान की धारा 164 1(अ) के तहत राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा की संख्या का कम से कम 12 फीसदी होनी चाहिए। कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 15 फीसदी हो सकती है। इस समय मध्य प्रदेश कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत केवल 6 मंत्री हैं। जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 1(अ) का अनुसरण नहीं करता है।