विदेश से आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश

अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। क्वारैंटाइन का खर्च पैसेंजर को खुद उठाएंगे

Publish: May 25, 2020, 05:30 AM IST

Courtesy: @thefirstindia
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूसरे देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहेंगे। क्वारंटीन में रहने का खर्च भी यात्रियों को ही उठाना पड़ेगा.

ये दिशा निर्देश तब आए हैं जब एक दिन पहले नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अगस्त से पहले अच्छी खासी संख्या में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों का संचालन बहाल करने की कोशिश करेगा।

भारत में 25 मार्च के बाद से सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। घरेलू विमान 25 मई से उड़ान भरेंगे जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी लगी हुई है।

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दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहेंगे जिनमें से सात दिन के लिए किसी क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर में क्वारंटीन रहना होगा।

इसमें कहा गया है कि केवल असाधारण और ठोस वजह होने जैसे कि मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी।

दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की सूची भी उपलब्ध कराएंगी।

इसमें कहा गया है कि सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि जमीनी सीमाओं के जरिए आने वाले यात्रियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान या जहाज में यात्रा कर रहे व्यक्ति को स्व-घोषणा पत्र की प्रति देनी होगी और इसकी एक प्रति हवाईअड्डे, बंदरगाह या सीमा चौकी पर मौजूदा स्वास्थ्य और आव्रजन अधिकारियों को भी देनी होगी।

उन्होंने बताया कि यह फॉर्म आरोग्य सेतु एप पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी।

आगमन पर हवाईअड्डे/बंदरगाहों/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे।

जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन यात्रियों में मध्यम या गंभीर लक्षण पाए जाएंगे उन्हें कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा।

अगर वे संक्रमित नहीं पाए गए तो उन्हें खुद को घर पर सात दिनों के लिए पृथक रखने के लिए कहा जाएगा।

अगर उनमें कोई लक्षण दिखाई देता है तो वे जिला निगरानी अधिकारी या राज्य/राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) पर सूचित करेंगे।