अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पुतिन के ख़िलाफ़ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, रूस ने बताया कानून रूप से अमान्य

रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने पुतिन को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की है

Publish: Mar 18, 2023, 08:37 AM IST

Photo Courtesy : Financial Times
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नई दिल्ली। यूक्रेन पर आक्रमण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है जबकि रूस ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया है। 

रूस के विदेश मंत्रलाय की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह इस न्यायालय की संधि का हिस्सा नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से अमान्य है। 

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अपने बयान में कहा कि रूस 2016 में ही आईसीसी की संधि से हट गया था। चूंकि रूस रोम स्थित आईसीसी का सदस्य नहीं है इसलिए रूस अपराध न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य भी नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला हमारे लिए कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगा। 

वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन को जारी हुए गिरफ्तारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की है। उन्होंने कहा है कि पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है इस पेपर का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए इसका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ शुक्रवार को यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने पुतिन को यूक्रेन में बच्चों के हुए अपहरण के मामले में संलिप्त बताया है। न्यायालय ने कहा है कि पुतिन ही यूक्रेन के बच्चों के अवैध विस्थापन के लिए ज़िम्मेदार हैं। पुतिन ने ही अपने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र से बच्चों का रूस में अवैध विस्थापन कराया।