Pakistan Gangrape: बच्चों के सामने मां का गैंगरेप, पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन

Protest in Pakistan: पुलिस प्रमुख ने महिला को ही ठहराया गैंगरेप का जिम्मेदार, देर रात लाहौर से गुजरावाला जा रही थी महिला

Updated: Sep 13, 2020, 06:30 AM IST

Photo Courtsey : The Indian Express
Photo Courtsey : The Indian Express

पाकिस्तान में एक महिला का उसके बच्चों के सामने हुए गैंगरेप के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी के उस बयान के बाद शुरू हुए हैं, जिसमें उसने महिला को ही इस गैंगरेप के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को रात में महिला लाहौर सियालकोट हाइवे पर लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन के अनुसार तभी कुछ आदमियों ने उसकी कार पर हमला किया और उसके बच्चों के ही सामने महिला का बलात्कार किया। 

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि इसके बाद सभी आदमी भाग गए। हमलावरों ने उसकी नकदी, तीन एटीएम कार्ड और गहने लूट लिए। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।

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दूसरी तरफ लाहौर के पुलिस प्रमुख उमर शेख ने गैंगरेप की जिम्मेदारी महिला पर डाल दी। शेख ने  कहा कि महिला को इतनी रात बिना किसी पुरुष साथी के बाहर नहीं जाना चाहिए थे। शेख के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्षी पार्टियों ने शेख के इस्तीफे की मांग की है। 

शेख ने यह भी कहा कि क्योंकि पीड़िता फ्रांस की रहने वाली है इसलिए उसने पाकिस्तानी समाज को सुरक्षित समझने की गलती कर ली। शेख ने कहा कि पाकिस्तानी समाज में कोई भी अपनी बहनों और बेटियों को इतनी रात गए सफर नहीं करने देगा। 

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मानवाधिकार समूहों ने कहा कि शेख का बयान पाकिस्तान में ऐसे मामलों में पीड़िता पर ही दोष मढ़ देने की संस्कृति को दर्शाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार देश में बढ़ रहीं बलात्कार की घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा कानून लाएगी। इससे पहले इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की संसद में कानून बना था, जिसके तहत बलात्कार और बच्चों की हत्या के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दिए जाने का प्रावधान है।