भोपाल में लॉकडाउन 3.0 के नियम

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सुविधा को छूट मिलेगी।

Publish: May 05, 2020, 03:01 AM IST

Photo courtesy :  TOI
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भोपाल में तीसरे चरण के लॉक डाउन को लेकर फैल रही अफवाहों पर कलेक्टर तरुण पिथोड़े का बयान आया है। उन्‍होंने कहा है कि लॉकडाउन 3.0 में भी लॉकडाउन 2.0 की तरह ही आदेश लागू होंगे। भोपाल मे सिर्फ राज्य और केंद्र के दफ्तर खुलेंगे। दफ्तर में सिर्फ 33 फीसदी स्टॉफ रहेगा। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से नहीं निकलेंगे।  शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सुविधा को छूट मिलेगी। निजी व्यवसाय को खुलने की मंजूरी नहीं दी गई है। बैरसिया ऑरेंज जोन में है इसलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन और शॉप खोलने की मंजूरी दी गई है।

लॉकडाउन के तीसरे फेज को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। होम डिलेवरी के जरिए समान मंगाने की अपील की गई है ताकि लोगों को घर के बाहर न निकलना पड़े। प्रतिदिन दस हजार लोग होम डिलेवरी के जरिये सामान मंगवा रहे हैं। लॉकडाउन में अब तक तीन लाख लोग होम डिलेवरी का लाभ लोग ले चुके हैं। मास्क की अनिर्वायता को लेकर विभाग अब तक 6 दुकान संचालकों का फूड लाइसेंस रद्द कर चुका है।