भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर HC में सुनवाई कल, इकबाल बैंस व अन्य के विरुद्ध अवमानना का केस चलाने का मामला

जिन अधिकारियों की वजह से गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हालत बनी है, उन सभी को मिसालदायक सजा भी मिलनी चाहिए: रचना ढींगरा

Updated: Jan 16, 2024, 05:00 PM IST

भोपाल। भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में कल यानी 17 जनवरी को अहम सुनवाई है। गैस पीड़ितों को सही इलाज, शोध की व्यवस्था न देने, सुप्रीम कोर्ट के भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 2012 के आदेश की अवमानना करने पर केंद्र और राज्य सरकार के 9 अधिकारियों पर केस चलाने का आदेश दिया है। इसी मामले की सुनवाई 17 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी।

गैस पीड़ित संगठन की रचना ढिंगरा ने बताया कि 20 दिसंबर को कोर्ट ने निर्णय सुनाया था। इसके बाद अधिकारियों को नोटिस भेजे गए थे। लेकिन, कोर्ट के इतने अहम और सख्त फैसले की जानकारी मुझे 15 जनवरी को लगी। इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी। ढिंगरा ने बताया कि सभी अधिकारियों को चार्ज की कॉपी दी गई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

रचना ढींगरा ने कहा कि न्यायपालिका के इस आदेश का हम सभी गैस पीड़ित संगठन स्वागत करते हैं। आदेश को मिसाल बनाना चाहिए। ताकि जिन अधिकारियों की वजह से गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हालत बनी है, उन सभी को मिसालदायक सजा भी मिलनी चाहिए।