छिंदवाड़ा में मुंहबोले चाचा ने नाबालिग से 1 साल तक किया यौन शोषण, फिर पड़ोसी ने 80 हजार में बेच दिया

छिंदवाड़ा में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, मुंहबोले चाचा ने नाबालिग का पहले तो 1 साल तक यौन शौषण किया। जिससे वह गर्भवती हो गई।घटना देहात थाना क्षेत्र की है। आखिर में उसे पड़ोस में रहने वाले भैया-भाभी ने 80 हजार रुपए में बेच दिया। पुलिस ने नाबालिग को छुड़ा लिया है। बच्ची दमोह जिले के नीमखेड़ा से मिली है।

Updated: Jul 21, 2025, 06:17 PM IST

Photo Courtesy: Punjab Kesari
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छिंदवाड़ा। देशभर में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के मामले बढ़ने लगे हैं। जो समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि इसके रोकथाम और जागरूकता के लिए कई कदम उठाए जा रहे है। बच्चें अपने अभिभावकों से खुलकर इस तरह की घटना बताने लगे हैं। छिंदवाड़ा में ऐसी ही शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, मुंहबोले चाचा ने नाबालिग का पहले तो 1 साल तक यौन शौषण किया। जिससे वह गर्भवती हो गई।

घटना देहात थाना क्षेत्र की है। आखिर में उसे पड़ोस में रहने वाले भैया-भाभी ने 80 हजार रुपए में बेच दिया। पुलिस ने नाबालिग को छुड़ा लिया है। बच्ची दमोह जिले के नीमखेड़ा से मिली है। वहीं मेडिकल जांच कराने के बाद पता चला कि नाबालिग गर्भ से है। हैरानी कि बात है कि ये कृत्य उसे खरीदने वाले ने नहीं बल्कि उस हैवान ने किया जिसे नाबालिग चाचा पुकारती थीं। वहीं जानकारी देते हुए देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गत 15 जुलाई को गुरैया निवासी सरला, पति, प्रताप यादव ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थीं। जिसमें लिखा गया था कि 5 जुलाई को सुबह 11 बजे के करीब पड़ोसी रीतेश यादव और उनकी पत्नी घर आए थे। उन्होनें कहा कि खाना बनाना है बेटी को तीन दिन के लिए घर ले जा रहे हैं। काफी दिनों तक इंतजार के बाद भी बेटी घर नहीं लौटी तो सरला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 

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मामले में पुलिस ने आरोपी रीतेश, उम्र (21) साल सहित उनकी पत्नी निधि को गिरफ्तार किया। साथ ही दमोह के बिटियागेढ़ निमखेड़ा निवासी (21) वर्षीय, कमलेश पिता अजुद्दी लोधी को भी गिरफ्त में लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि नाबालिग के रिश्ते के चाचा उमरेठ के पाठा निवासी, (25) वर्षीय राजा, पिता मन्नालाल यादव उसके साथ पिछले 1 साल से रेप कर रहा था। बयान के बाद पुलिस ने राजा पर धारा 64(1), 64 (2) एम, 64 (2) एफ, और बीएनएस और धारा 6(51) लैंगिर अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर अपराधी को जेल भेज दिया है।