Unlock 3.0 guidelines: MP में नहीं लगेगा नया लॉकडाउन

Lockdown: कोई भी कलेक्टर अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा जिले में लॉकडाउन, लॉकडाउन के लिए राज्य स्तर से लेनी होगी अनुमति

Publish: Aug 01, 2020, 08:40 PM IST

भोपाल। अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए अब किसी भी जिले में नया लॉकडाउन नहीं होगा। जिन जिलों में पूर्व से लॉकडाउन घोषित है या रविवार का लॉकडाउन है, वहीं यह लागू रहेगा। यदि किसी जिले में अपरिहार्य कारणों से लॉकडाउन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना होगी। कोई भी कलेक्टर अपनी मर्जी से जिले में लॉकडाउन नहीं कर पाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा में ये निर्देश दिए।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में चौहान ने कहा है कि किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण में 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश में "संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो" अभियान चलाया जाएगा। यह जागरूकता अभियान है जिसमें लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। 

होम, इंस्टीट्यूशनल एवं पेड, तीनों तरह के क्वारंटाइन होंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में होम एवं इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन किया जा रहा है। अब जो लोग खर्च कर सकते हैं उनके लिए पेड क्वारेंटाइन की व्यवस्था भी की गई है।मध्यप्रदेश टूरिज्म के होटलों में भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन आदि में क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है। राजभोगी शहरों में इसके लिए 1500 रुपये प्रतिदिन तथा अन्य शहरों में एक हजार रूपये प्रतिदिन भुगतान करना होगा। इसमें भोजन का शुल्क भी शामिल है। भोपाल में होटल अशोका लेक व्यू में इसकी व्यवस्था की गई है।