रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को एमपी हाई कोर्ट ने नहीं दी ज़मानत, कहा, इंजेक्शन की कालाबाजारी करना मौत बांटने का समान

रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया था आरोपी, हाई कोर्ट में लगाई थी ज़मानत की गुहार, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी ज़मानत याचिका

Updated: May 03, 2021, 06:01 AM IST

Photo Courtesy: Business Standard
Photo Courtesy: Business Standard

इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना मौत बांटने के समान माना है। लिहाज़ा हाई कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 

हाल ही में प्रदेश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर में पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली एक गैंग को धर दबोचा था। इसी गैंग में शामिल मानसिंह नामक एक आरोपी ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निजी अस्पताल से जुड़े इस व्यक्ति ने अपनी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट ने उसे ज़मानत देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि तल्ख टिप्पणी भी कर दी। 

यह भी पढ़ें : ऑक्सीजन लाने के लिए शिवराज सरकार के पास नहीं हैं पर्याप्त टैंकर, अब भी 10 टैंकरों की दरकार

हाई कोर्ट के सामने जब आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर के अभाव में लोग मर रहे हैं। और इंजेक्शन की किल्लत से लोगों की मृत्यु अप्रत्यक्ष तौर पर मौत बांटने के समान है। इसलिए किसी भी लिहाज से आरोपी को ज़मानत देना उचित नहीं है। 

प्रदेश में लगातार इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में लगातार लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े जा रहे हैं। हैरानी भरी बात यह है कि अस्पताल से जुड़े लोग भी धड़ल्ले से इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं।