चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने की सजा, MP में 82 माननीय इस बार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

मध्य प्रदेश में 82 नेता चाहकर भी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने पर लगाई रोक, पिछले बार के चुनाव का नहीं दिया था ब्यौरा

Updated: Oct 25, 2023, 05:03 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ हफ्ते का ही समय बाकी है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेशभर में सैंकड़ों प्रत्याशी अबतक नामांकन कर चुके हैं। वहीं, 82 नेता वैसे भी हैं जो चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव के खर्च का हिसाब न देने वाले 82 उम्मीदवारों को चिन्हित कर उन्हें अयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग ने इन नेताओं से 2018 के विधानसभा चुनाव में खर्च की गई राशि का लिखित ब्यौरा कई बार मांगा था। लेकिन इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया।

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चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में खर्च का ब्यौरा न देने के चलते प्रदेश के जिन 82 नेताओं को अयोग्य घोषित किया है उनमें खुरई विधानसभा के 5 उम्मीदवार हैं। इसके आलावा सतना, सेमरिया और बदनावर विधानसभा से 4-4 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया गया है। वहीं, बुधनी, सिहावल, इच्छावर, जबलपुर उत्तर से 3-3 उम्मीदवारों को अयोग्य किया गया है। 

इसके अलावा कोलारस, विजयपुर, पृथ्वीपुर, नागौद, बम्हौरी, सीधी, खंडवा, सिंगरौली, रामपुर बघेलान, ग्वालियर साउथ से 2-2 उम्मीदवार अयोग्य किए गए हैं। गंधवानी, सिरगौर, चाचौड़ा, हुजूर, देवतालाब, भांडेर, करैरा, निवाड़ी, गुना, मऊगंज, सिवनी, जतारा, चुरहट, बड़वानी, खजुराहो, धार, सीधी, मैहर, चितरंगी से एक-एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया गया है।

बता दें कि चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है। आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव में नतीजा घोषित होने के महीने भर के अंदर चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब देना होगा। अगर समय सीमा में खर्च का हिसाब न दिया गया तो आयोग कुछ सालों तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा यदि खर्च की गई राशि निर्धारित की गई 40 लाख रुपए की राशि से अधिक पाई जाती है तो जीतने पर निर्वाचन तक रद्द किया जा सकता है।