TMC: पश्चिम बंगाल के अफ़सरों को तलब नहीं कर सकती केंद्र सरकार, ऐसा करना संविधान के खिलाफ

TMC का कहना है कि कानून व्यवस्था के मामले में राज्य की सरकार सिर्फ विधानसभा के प्रति जवाबदेह, केंद्र सरकार की दखलंदाज़ी असंवैधानिक है

Updated: Dec 12, 2020, 12:25 AM IST

Photo Courtesy: India Today
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नई दिल्ली/कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ और संविधान का उल्लंघन है। केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने लगाया है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भेजकर उन्हें विस्तृत रिपोर्ट के साथ तलब किया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार के इसी कदम पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस तरह से अफसरों को तलब करके अपने गलत इरादों को उजागर कर दिया है। टीएमसी नेता ने इसे केंद्र सरकार की दुर्भावना से प्रेरित राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई दुखद है और संविधान के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं है।

कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था के मसलों पर राज्य सरकार केवल राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसा करने की उसकी कोशिश साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही बनर्जी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के भड़काऊ भाषणों से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है।