अनिल देशमुख पर लगे उगाही के आरोपों पर शुरुआती जांच करेगी सीबीआई, परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई फिलहाल इस मामले की शुरुआती जांच ही करेगी, जब तक देशमुख के खिलाफ पुख्ता केस बनने का कोई कारण नहीं होता तब तक सीबीआई उनके खिलाफ इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी

Updated: Apr 05, 2021, 07:08 AM IST

Photo Courtesy: Opindia
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मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख पर लगे उगाही के आरोपों पर सीबीआई को मामले की जांच करने के लिए कहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की शुरुआती जांच के आदेश दिए हैं, फिलहाल देशमुख के खिलाफ इस मामले में सीबीआई को कोई मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि अनिल देशमुख इस समय राज्य के गृह मंत्री हैं, इसलिए इस मामले की जांच पुलिस के जिम्मे नहीं सौंपी जा सकती। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ शुरुआती जांच के ही आदेश दिए हैं। 

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई को फिलहाल इस मामले की शुरुआती तौर पर जांच करनी होगी। जांच शुरू होने के 15 दिन के भीतर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर उस रिपोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोई वाजिब कारण होता है। तभी देशमुख के खिलाफ इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम गार्ड में अपने तबादले के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को हर महीने मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से सौ करोड़ रुपए की उगाही करने का टारगेट दिया था। 

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परमबीर सिंह के आरोपों का खुद अनिल देशमुख और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खंडन किया था। चूंकि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए जिस समय का हवाला दिया था, उस दौरान देशमुख अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद देशमुख नागपुर स्थित अपने घर में क्वारंटाइन थे। शरद पवार ने कहा था कि परमबीर सिंह ने ट्रांसफर किए जाने के बाद बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। 

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परमबीर सिंह ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी थी। जिसके बाद परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।