केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स पर लगायी पाबंदी

केंद्र सरकार ने इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के ख़िलाफ़ मानते हुए यह कार्रवाई की है

Updated: Nov 25, 2020, 12:38 AM IST

Photo Courtesy: DNA
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नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार लगातार चीनी ऐप्स पर कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने आज फिर से 43 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने का एलान किया है, जिनमें ज़्यादातर चीनी ऐप हैं। सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ऐसे इनपुट्स थे कि ये ऐप भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के प्रति पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलिप्त हैं।

केंद्र सरकार द्वारा आज बैन किए जाने वाले ऐप्स में कई डेटिंग ऐप्स भी शामिल हैं। सरकार ने आज अलीबाबा वर्कबेंच, स्नैक वीडियो, कैमकार्ड, टाइनीज सोशल, वीडेट (डेडिंग ऐप), फ्री डेटिंग ऐप, डेट माई एज, ट्रूली चाईनीज, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश जैसे प्रचलित ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया है। इन ऐप के भारत में इस्तेमाल पर रोक का फैसला गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की विस्तृत रिपोर्ट के बाद लिया गया है।

भारत सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स तक भारतीय उपभोक्ताओं के पहुंच को बैन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सरकार को इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी। बताया जा रहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते थे।

सरकार ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। बता दें कि इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया था वहीं 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद चीनी ऐप्स पर भारत की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है।