बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी राहत, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला आज

राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दा‍खिल की थी। यदि कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्‍यता बहाल हो जाएगी।

Updated: Apr 20, 2023, 09:39 AM IST

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या इसपर रोक लगेगी? इस पर अब आज फैसला आएगा। सूरत के सेशन कोर्ट में बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। यदि कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्‍यता बहाल हो जाएगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत दोपहर साढ़े 12 बजे तक फैसला सुना सकती है। इस मामले में अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उपस्थित न रहने की छूट दी थी। राहुल के वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में तर्क दिया कि टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।

राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दा‍खिल की थी। राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन रद्द करने की अपील की गई है। यदि कोर्ट अपील मंजूर करती है तो इससे राहुल गांधी को राहत मिल सकती है। 

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।