Delhi Riots: देवांगना कलीता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज
Devangana Kalita: दिल्ली पुलिस ने देवांगना को हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
दिल्ली। देवांगना कलीता की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। जिसमें देवांगना कलीता की जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की मांग को कोर्ट ने रद्द कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलीता को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस रद्द करवाना चाहती थी। देवांगना पर दिल्ली पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि 1 सितम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत देते हुए कहा था कि देवांगना के जिस भाषण की बात हो रही है उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं था। उन्हें 25 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया था। अदालत ने देवांगना को देश छोड़कर जाने से भी मना किया है। हालांकि देवांगना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और केस भी कर रखा है, जिसके चलते उनकी रिहाई अभी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगा मामले में पुलिस से कहा था कि वो कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार देवांगना का लोगों को भड़काते हुए वीडियो पेश करे। पर दिल्ली पुलिस ऐसा कोई वीडियो पेश नहीं कर पाई थी।
Delhi High Court grants bail to 'Pinjra Tod' member Devangana Kalita in connection with a case related to Delhi violence in February this year. She will be released on furnishing a personal bond of Rs 25,000 with one surety of the like amount, to the satisfaction of Trial Court. pic.twitter.com/erucZMIK65
— ANI (@ANI) September 1, 2020
पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि उसके पास 22 और 23 फरवरी के कुछ वीडियो हैं, जिनमें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस का आरोप है कि देवांगना वहां लोगों को भड़का रही थीं। इस पर अदालत ने कहा था कि हमें उनके भाषण का कोई अंश दिखाइए, जिसमे वो लोगों को भड़का रही हों। कोर्ट जानना चाहता है कि देवांगना ने ऐसा क्या कहा, जिससे भीड़ भड़की।