ज्ञानवापी में वजूखाने को खोलने की मांग, 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका, वकील ने कोर्ट से कहा कि रमजान के दौरान नमाजियों की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं

Updated: Apr 10, 2023, 12:38 PM IST

नई दिल्ली। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। 

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल की गई है। कमेटी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने सीजेआई से कहा कि मस्जिद के वजूखाने के सीलबंद क्षेत्र को खोला जाना चाहिए क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है वजूखाना बंद होने के चलते नमाजियों को काफी दिक्कत हो रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीजेआई से मस्जिद से जुड़े कोर्ट में लंबित एक अन्य मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने मस्जिद में वजू और नमाज की पर्याप्त व्यवस्था करने के आदेश दिए थे लेकिन कोर्ट के निर्देशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद सीजेआई ने इस मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करने का आश्वासन दे दिया। 

दरअसल वाराणसी के सेशंस कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में गौरी शंकर की पूजा करने के की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह एक फव्वारा है। 

हालांकि सेशंस कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए विवादित स्थल को सीलबंद करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी ज़िला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिए थे कि मस्जिद में जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे सीलबंद करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मुस्लिमों के नमाज़ अदा करने का अधिकार प्रभावित न हो।