NewsClick: प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

Updated: Oct 19, 2023, 03:46 PM IST

नई दिल्ली। न्यूजक्लिक को कथित चाइनीज फंडिंग मामले में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एच आर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली पुलिस द्वारा UAPA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवीर पुरकायस्थ की इसी मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि वे जेल में बंद हैं। इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्तूबर तक जवाब मांगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत 16 अक्तूबर को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी।

बता दें कि 3 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक कार्यालय और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय से याचिकाएं खारिज होने के बाद पुरकायस्थ सोमवार को शीर्ष अदालत पहुंचे हैं।