संसद में होगी राहुल गांधी की वापसी और घर भी मिलेगा, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने में तो सिर्फ 24 घंटे ही लगे थे.. अब देखना है कि सदस्यता बहाल करने में कितना समय लगता है

नई दिल्ली। 133 दिन बाद राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है। राहुल गांधी की सजा और दोषसिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल होगी और वो मौजूदा सत्र में भी शामिल हो सकेंगे। साथ ही बतौर सांसद मिलने वाले सरकारी आवास और भत्ते के भी वो हकदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। संसदीय मामलों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी को कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का उल्लेख कर लोकसभा सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया जाएगा।
हालांकि, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन लोकसभा सचिवालय को इस प्रक्रिया को जल्द ही करना होगा। साथ ही तत्काल प्रभाव से उनके लिए घर भी अलॉट करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर कहा, ''कांग्रेस नेता के खिलाफ 24 घंटे में सदस्यता खत्म करने का आदेश आया। अब देखना है कि कितनी जल्दी सदस्यता बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच कुछ किलोमीटर की ही दूरी है, उम्मीद है रात तक सदस्यता बहाल कर दी जाए। मोदी सरकार और बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा।"
राहुल गांधी जी को डिसक्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे लगाए गए थे, अब देखना है कि उन्हें रीइन्स्टेट कब करते हैं।
— Congress (@INCIndia) August 4, 2023
यह लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है। वायनाड की जनता की जीत है ।
: कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge pic.twitter.com/6St4QufdoE
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो मेरा रास्ता साफ है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है, जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।"
बता दें कि राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दो साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया था। हालांकि, राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी।