हेट स्पीच के जिस मामले में गई थी आजम खान की विधायकी, अब उसी केस में कोर्ट से हुए बाइज्जत बरी

सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी हेट स्पीच केस में आजम खान को निचली अदालत को सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम की विधायकी रद्द हो गई थी।

Updated: May 24, 2023, 05:46 PM IST

रामपुर। हेट स्पीच केस में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है।
रामपुर की विशेष अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया।
बता दें कि इसी मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण आजम खान की विधायकी चली गई थी।

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, 'आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया था। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है... हमारी बात मानी गई और यह अपील हमारे फेवर में गई। सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है।'

यह भी पढ़ें: नए संसद भवन का उद्घाटन रह जाएगा सिर्फ भाजपा का आयोजन, 19 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार का ऐलान

रिपोर्ट्स के मुताबिक हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था।

पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पहले आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खान की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था। अब एमपी एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद आजम खान की सदस्यता को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में भी मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेगी बीजेपी, हम जनहित के मुद्दों पर चुनाव लडेंगे: पवन खेड़ा

दरअसल, तीन साल की सजा सुनाने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया था।