सपा सांसद आजम खान के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी, SIT ने जल निगम भर्ती घोटाले में बनाया आरोपी

एसआईटी की जांच में दावा किया गया है कि आज़म खान जल निगम भर्ती घोटाले में क़सूरवार हैं, SIT ने सीतापुर जिला कारागार में वारंट बी दाखिल किया है

Updated: Nov 27, 2020, 10:05 PM IST

Photo Courtesy : Patrika
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में उन्हें आरोपी मानते हुए सीतापुर जिला कारागार में वारंट बी दाखिल किया है। जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही एसआईटी आजम खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी।

एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। इस मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके शासन को सौंप दी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही नगर विकास विभाग ने जल निगम को भर्तियां निरस्त करने का निर्देश दिया था।

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सपा सरकार में हुई थी भर्ती घोटाला

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा शासनकाल में जल निगम में अवर अभियंता (जेई) के 853 और लिपिक के 335 पदों पर हुई भर्तियों को योगी सरकार ने निरस्त कर दी थी। सहायक अभियंता के 117 पदों पर हुई भर्ती पहले ही निरस्त कर दी गई थी। एसआईटी की जांच में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह दोषपूर्ण पाए जाने के बाद जल निगम ने पूर्व में जारी नियुक्ति आदेशों को निरस्त करते हुए भर्तियों को नियुक्ति तिथि से ही शून्य घोषित कर दिया गया था।

इस मामले में आजम खान पर आरोप है कि 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता समेत कुल 1300 पद थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई। आरोप है कि साल 2016-17 में जल निगम के भर्ती बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उनके द्वारा 1300 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी की गई। यूपी में योगी सरकार आने के बाद इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई जिसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है।

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पत्नी-बेटे समेत कई महीने से जेल में बंद हैं आज़म

बता दें कि सांसद आजम खान अपनी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के साथ पिछले कई महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। गुरुवार को भी आज़म परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत की अर्ज़ी खारिज़ कर दी थी। आज़म परिवार पर रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है।