मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका, SIT को दिया और वक्त

विजय शाह के विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है, इस मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में नहीं होगी, जबकि एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया गया है।

Updated: May 28, 2025, 04:01 PM IST

नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की तरफ से दिए गए शर्मनाक बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उन्हें फिर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गठित की गई एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है, जबकि इस मामले की सुनवाई अब एमपी हाईकोर्ट में नहीं करने का आग्रह भी किया है। जिससे फिलहाल मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अब जून में होगी, तब तक एसआईटी इस मामले की और जांच करेगी।

जस्टिस जे जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि चूंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा मामले में अब हाईकोर्ट सुनवाई न करें, क्योंकि दो कोर्ट में एक ही मामले की समांतर सुनवाई ठीक नहीं रहेगी। ऐसे में फिलहाल विजय शाह के मामले की सुनवाई अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी।

बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ही मंत्री विजय शाह के बयान में स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले की जांच हो रही है। एसआईटी ने मोबाइल फोन को सीज किया है, गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि अभी जांच चल रही है।

बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान एसआईटी से जांच के लिए और समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जांच के लिए और समय देते हुए नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब जुलाई में मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी। इस हिसाब से यह विजय शाह के लिए राहत मानी जा रही है।