UP में अब कुत्तों की नहीं चलेगी आवारागर्दी, दो बार काटने वालों को मिलेगी उम्रकैद की सजा

आदेश के अनुसार अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को पहली बार काटता है तो उसे 10 दिन की सजा मिलेगी। जबकि दूसरी बार काटने पर कुत्ते को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

Updated: Sep 16, 2025, 07:32 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुत्तों की आवारागर्दी रोकने के लिए अनोखा फरमान जारी किया है। इसके तहत काटने वाले कुत्तों को कैद की सजा दी जाएगी। आदेश के अनुसार अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को पहली बार काटता है तो उसे 10 दिन की सजा मिलेगी। जबकि दूसरी बार काटने पर कुत्ते को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन डॉग बाइट्स के बढ़ते मामलों के बीच प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को यह आदेश जारी किया है। इसमें हमलावर कुत्तों को सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को पहले दस दिन की सजा होगी और दूसरी बार काटने पर आजीवन उसे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा।

किसी कुत्ते को दोषी ठहराने लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण देना होगा। इसकी जानकारी होने पर नगर निगम के पशुधन विभाग की टीम कटखने कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर ले जाएगी। सेंटर पर इलाज के साथ कुत्ते को निगरानी में रखा जाएगा। 10 दिन बाद सेंटर से छोड़े जानें के पहले कुत्ते के शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी। माइक्रोचिप के जरिए ही कुत्ते के व्यवहार और लोकेशन पर निगरानी रखी जाएगी।

इतना ही नहीं उम्रकैद से पहले कुत्ते को अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। यदि किसी कुत्ते पर दूसरी बार किसी को काटने का आरोप लगता है तो तीन सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी। जांच टीम में पशुधन अधिकारी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसपीसीए के सदस्य शामिल होंगे। टीम जांच में यह पता लगाएगी कि कुत्ते को हमला करने के लिए प्रेरित तो नहीं किया गया था। 

अगर हमले के लिए कुत्ते को प्रेरित करने के प्रमाण नहीं मिलते हैं तो कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जाएगा। यानी कुत्ते को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने रिहाई के लिए भी नियम बनाए हैं। इसके तहत आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते को भी रिहा किया जा सकता है, बशर्ते जब उसे कोई व्यक्ति उसे अधिकृत तौर पर गोद लेगा।