26 अप्रैल तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार रात से उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लगाया गया लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ रहेगा बंद, 25 लोगों की मौजूदगी में होगी शादियां

Updated: Apr 19, 2021, 01:34 PM IST

Photo courtesy: news 18
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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक कोरोना की मार झेल रहे शहरों वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में पूर्ण बंदी का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर इन शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।

दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 28 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में कोरोना के 5800 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 167 मौतें हुई हैं। वहीं 24 घंटों में प्रदेश भर में 11 हजार से ज्यादा कोरोना लोग कोरोना मुक्त हुए हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को कोरोना मामलों की निगरानी खुद करने के लिए निर्देशित किया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी पूर्णबंदी का आदेश सोमवार रात से लागू किया जा रहा है। यूपी के पांचों शहरों में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, होटल, ऑफिस बंद रहेंगे। कोई भी सार्वजनिक स्थल, मंदिर आम जनता के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में विशेष पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। 

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इन शहरों में मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवा वाले और आर्थिक संस्थानों को खोलने की परमीशन रहेगी। सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और शापिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी बंद रखने को कहा गया है। 25 लोगों की मौजूदगी में शादी समारोह हो सकेगा। सब्जी, फल, दूध, अखबार वालों को केवल सुबह 11 बजे तक की परमीशन दी गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में और ज्यादा तेजी लाने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। कोरोना की स्थिति पर एक जनहित याचिका लगाई गई थी।