MP Cabinet Expansion : नियम से ज्यादा मंत्री बनाने के खिलाफ Court जाएगी कांग्रेस

Vivek Tankha : असंवैधानिक है Shivraj Cabinet, विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए

Publish: Jul 03, 2020, 09:43 PM IST

मध्य प्रदेश में गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने असंवैधानिक करार दे दिया है। विवेक तन्खा ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि शिवराज का मंत्रिमंडल एक बार फिर संवैधानिक मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। कांग्रेस नेता विवेक तन्‍खा ने इसके खिलाफ न्यायालय का रुख करने की बात कही है।

पिछले तीन महीने से बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींच तान के बाद आखिरकार गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। शिवराज के मंत्रिमंडल में 28 और मंत्रियों को जगह दी गई है।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने शिवराज सरकार पर विधानसभा की प्रभावी संख्या से ज़्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने का आरोप लगाया है। विवेक तन्खा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 'शिवराजजी ने फिर से कानून का उल्लंघन किया,बिना कैबिनेट के सरकार चलाई जब राष्ट्रपतिजी से शिकायत की तो 5 मंत्री बनाये जो 12 से कम थे,आज विस्तार में विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाकर कानून को तोड़ा। कांग्रेस इस गैरकानूनी मंत्रीमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी।'

 

क्या कहता है नियम?

किसी विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है इसकी व्याख्या संविधान का अनुच्छेद 164 1(अ) करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 1(अ) के तहत राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा की संख्या का कम से कम 12 फीसदी होनी चाहिए। कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 15 फीसदी हो सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री थे। मंत्रिमंडल विस्तार से 28 और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद यह संख्या अब 34 हो गई है। विधानसभा की संख्या अभी कुल 206 विधायकों की है। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 या 31 ही हो सकती है।