रायपुर में जिम, पूल, सिनेमा, लाइब्रेरी हुए अनलॉक, 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के आदेश

कोरोना के मामलों में कमी के मद्देनजर रायपुर में वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन खोलने की परमीशन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को नहीं मिली खोलने की परमीशन

Updated: Jun 28, 2021, 12:15 PM IST

Photo Courtesy: just dial
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों में कमी आती जा रही है। प्रदेश का पॉजिटीविटी रेट एक प्रतिशत से भी कम हो गया है। जिसकी वजह से अब कई चीजों से पाबंदी हटाने का फैसला लिया गया है। रायपुर में जिम, सिनेमा हाल, लाइब्रेरी खुलने जा रही हैं। रायपुर कलेक्टर ने शहर के सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, लायब्रेरी खोलने की परमीशन दे दी है। सिनेमाघरों और लाइब्रेरी को 50 फीसदी बैठक व्यवस्था के साथ खोला जा रहा है। थिएटर में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठाया जाएगा।  सोमवार को रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने सिनेमाघरों और स्वीमिंग पूल समेत अन्य स्थानों को अनलॉक करने के लिए आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल 9 अप्रेल से सीनेमाघर और स्वीमिंग पूल बंद थे। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण की वजह से सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया था। कलेक्टर  के आदेश के हिसाब से लाइब्रेरी में क्षमता से आधे लोगों को बैठने दिया जाएगा। कोरोना टीके के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।  सोमवार जारी आदेश के अनुसार लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल खुल रहे हैं।

वहीं राजधानी में बाजार, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सब्जी मार्केट, अनाज मंडियां, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम को रात 8 बजे तक खोलने की परमीशन दी जा रही है। वहीं वॉटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन में भी 8 बजे तक जनता को प्रवेश दिया जाएगा।

इस दौरान इन स्थानों पर कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों, जिम लाइब्रेरी समेत सभी स्थानों पर एंट्री गेट पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करना होगा। वहीं पार्किंग, सिनेमा की लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग और भीड़ प्रबंधन करने के आदेश दिए गए हैं।

जिन आफिसों और अन्य स्थानों पर 100 फीसदी वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां स्टीकर चिपकाने को अनिवार्य किया गया है। वहीं अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन, सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा इसके तहत रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कहीं भी आने जाने में रोक रहेगी।