Income Tax: 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे टैक्स रिटर्न

कोरोना वायरस के कारण हुए आर्थिक नुकसान के मद्देनजर आईटी रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला

Publish: Jun 26, 2020, 01:46 AM IST

Pic: Financial Express
Pic: Financial Express

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह कदम मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए उठाया है, जिन्हें कोरोना वायरस की वजह आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जून को एक बयान जारी कर यह सारी जानकारी दी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अलग-अलग चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां बंद रहीं। इस दौरान लोगों के वेतन में कमी से लेकर उनकी नौकरियां भी चली गईं। ऐसे में लोगों को इनकम टैक्स भरने में राहत दिए जाने की मांग उठ रही थी।

कोरोना वायरस के कारण उपजी महामारी के प्रसार को देखते हुए टैक्सेशन और अन्य कानून अध्यादेश 2020 के तहत सरकार ने मार्च में इनकम टैक्स कानून के अलग-अलग अनुपालनों की समयसामा को 30 जून तक बढ़ा दिया था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 31 जुलाई को नई डेडलाइन घोषित किया गया।