जेलों में मुलाकात पर रोक

जेलों में कोरोना पॉजिटिव बंदियों को देखते हुए सभीबंदियों से मुलाकात कर रोक लगा दी गई है।

Publish: May 06, 2020, 09:30 AM IST

Photo courtesy : garimatimes
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मप्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश की पांच जिला एवं केंद्रीय जेलों में कोरोना पॉजिटिव बंदियों को देखते हुए प्रदेश की सभी 130 जेलों के बंदियों से मुलाकात कर रोक लगा दी गई है। यह रोक 31 मई तक रहेगी। जेल डीजी ने इस रोक के आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि इंदौर में कोरोना का कहर सबसे ज्‍यादा है। यहां के सेंट्रल जेल से जुड़े 32 लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका। इसके अलावा सेंट्रल जेल से 12 और कैदियों को अस्थाई जेल में शिफ्ट किया गया। अस्थाई जेल के 7 कैदियों को उपचार के लिए टीबी अस्पताल भेजा गया है। 27 अप्रैल की रात आई रिपोर्ट में 19 कैदियों में कोरोनावायरस की पुष्टि हुई थी।

45 दिनों की अंतरिम राहत बढ़ी

कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरित राहत पाने वाले कैदियों को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की हाईपावर कमेटी ने निर्णय लेते हुए कोरोना महामारी के चलते अंतरिम राहत में रिहा क़ैदियों को 45 दिनों की अतिरिक्त राहत प्रदान की है। यानि उनकी अंतरिम ज़मानत की अवधि 45 दिन और बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि यह अंतरिम जमानत कैदियों को 28 मार्च को मिली थी। तब कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में क्षमता से ज़्यादा कैदियों के बंद होने पर यह निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे क़ैदी जिनके जुर्म की सजा 5 साल कैद से कम हो उन्‍हें अं‍तरिम जमानत दी जाए।