पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में मिली जमानत, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया था मुकदमा

मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया। पूर्व सीएम शनिवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके साथ भाई लक्ष्मण सिंह और बेटे जयवर्धन सिंह भी थे।

Updated: Feb 04, 2023, 08:56 AM IST

भोपाल। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंह के खिलाफ यह मानहानि का केस कराया था। कोर्ट से बाहर आते ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं और मैं सबका जवाब दे रहा हूं।

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल जिला अदालत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सिंह ने अदालत के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी। 

अदालत से बाहर निकलने पर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है। चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं। सबका जवाब दे रहा हूं। इस मामले में मांग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, लेकिन वो नहीं हुई। व्यापमं के आरोपियों को शिवराज सरकार ने हटाया नहीं है। वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं। यह पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। इस मामले में वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने व्यापमं की दलाली की है।"

दरअसल, भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शर्मा के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि 'वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) के महामंत्री रहे हैं। उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है।' शर्मा का आरोप है कि इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया।