भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को NIA कोर्ट ने ठहराया दोषी

इस मामले में कुल आठ लोगों को दोषी ठहराया गया ।

Updated: Feb 28, 2023, 11:28 AM IST

भोपाल। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी आठों आरोपियों को दोषी करार दिया है। 

दरअसल मामला 7 मार्च 2017 का है। जब भोपाल से उज्जैन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पर बमाबारी की गई थी। यह एक आतंकी हमाला था जिसमें 8 आरोपी संलिप्त थे। हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। बता दें कि यह हमला इस्लामिक स्टेट द्वारा भारत में अब तक का पहला हमला था। 

जानकारी के मुताबिक एटीएस को सूचना मिली थी कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी देश में कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं। एटीएस कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर मो. फैसल को गिरफ्तार किया। फिर इसकी निशानदेही पर अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।

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आरोपी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सभी आठों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों के नाम मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ, मुजफ्फर दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, आतिफ ईरानी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट को सोमवार से सुनवाई जारी है। जल्द कोर्ट इस मामले में आदेश दे सकता है।