MP में लोक शिक्षण संचालनालय की बड़ी कार्रवाई, 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द
मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल, यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने जारी किया। जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का कारण है भूमि के दस्तावेज न होना। वहीं कुछ स्कूल ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे।

भोपाल। माता- पिता अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल का चुनाव करते हैं। इनमें वे एक ऐसा विद्यायल ढूंढते है जहां से बच्चे पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी शामिल हो सके और उनका बेहतर विकास हो। इनमें अभिभावक की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल, यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने जारी किया।
जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का कारण है भूमि के दस्तावेज न होना। वहीं कुछ स्कूल ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। जमीन स्तर पर धांधली कर रहे थे। इसकी एक सूची तैयार की गई। जिनमें पर्याप्त जमीन की रजिस्ट्री की कमी वाले स्कूलों को चिन्हित किया गया था।इसका असर शहर के कई निजी विद्यालयों पर पड़ा है। इससे स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया।
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बात करें मध्य प्रदेश के मान्यता रद्द 250 विद्यालयों की। इसमें भोपाल के 12 विद्यालय शामिल है। लिस्ट के अनुसार आंकड़ा जारी किया गया है। भोपाल स्थित अंकुर हॉयर सेकेंडरी स्कूल, राजपुष्पा हॉयर सेकेंडरी स्कूल, सेवन हिल्स स्कूल, प्रीति हॉयर सेकेंडरी स्कूल, पार्थ पब्लिक स्कूल और ज्ञान कृष्ण स्कूल शामिल है। दरअसल 350 से ज्यादा प्रकरण मंत्री के पास पहुंचे थे। इनमें 50 निजी स्कूलों को मान्यता दी गई जबकि ढाई सौ स्कूलों की मान्यता कैंसिल की गई। बाकी के 50 स्कूलों को जांच के लिए होल्ड पर रखा है।