भोपाल में डीएपी खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, दुकानदार पर उर्वरक एक्ट के तहत FIR दर्ज
डीएपी (डाई अमोनियम फॉस्फेट) खाद की भारी मांग के बीच भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है।
भोपाल| मध्यप्रदेश में अच्छी बारिश के बाद किसान गेहूं, चना और अन्य रबी फसलों की बुआई कर रहे हैं, जिसके लिए डीएपी (डाई अमोनियम फॉस्फेट) खाद की भारी मांग है। इस बीच भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। नरसिंहगढ़ रोड स्थित गौर कृषि सेवा केंद्र के संचालक कमल सिंह गौर पर किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने का आरोप लगाया गया है।
शुक्रवार शाम को किसान निखलेश मेहर ने एसडीएम आशुतोष शर्मा को शिकायत दी कि विक्रेता कमल सिंह डीएपी खाद, जिसकी सरकारी कीमत 1350 रुपए प्रति बोरी है, उसे 1850 रुपए में बेच रहा था। इसके अलावा, यूरिया की एक बोरी, जिसकी कीमत 267 रुपए है, उसे 340 रुपए में बेचा जा रहा था। शिकायत के बाद एसडीएम शर्मा और तहसीलदार करुण दंडोतिया ने रात में ही मौके पर पहुंचकर जांच की। शिकायत सही पाए जाने पर गोदाम सील कर दिया गया और उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
इस दौरान किसानों को खाद की समस्या से राहत देने के लिए बैरसिया कृषि उपज मंडी में शनिवार को पुलिस और प्रशासन की निगरानी में खाद वितरित की गई। करीब 200 किसानों को टोकन देकर डीएपी खाद बांटी गई, जिसमें प्रत्येक किसान को 5 बोरी खाद दी गई। दिव्यांग किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो।
खाद वितरण के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने कहा कि किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद मिले और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोका जा सके।