MP बीजेपी के सह प्रभारी को दो साल की सजा, दंगा फैलाने के मामले में पाए गए दोषी, संसद सदस्यता जाना तय

12 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दंगा फैलाने के मामले के दोषी पाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कठेरिया का संसद सदस्यता खत्म होना तय माना जा रहा है।

Publish: Aug 05, 2023, 07:42 PM IST

image courtesy- NBT
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भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी और उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई गई है। 12 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दंगा फैलाने के मामले के दोषी पाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कठेरिया का संसद सदस्यता खत्म होना तय माना जा रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश में सह प्रभारी नियुक्त किया है।

कठेरिया भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और एससी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बेटी की शादी में आशीर्वाद देने उनके घर आ चुके हैं। हालांकि अपने राजनैतिक सफर में वो कई बार इस तरह के विवादों का सामना कर चुके हैं।

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी सांसद को IPC की धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया है। इसके बाद उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। यह मामला बारह साल पुराना बताया जा रहा है। कठेरिया तब आगरा लोकसभा सांसद थे और आगरा की विद्युत आपूर्ति संभाल रही टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ अभियान चला रहे थे।

16 नवंबर 2011 को टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान करीब 12 बजे राम शंकर कठेरिया अपने 10-15 समर्थकों के साथ वहां आ गए और उन लोगों ने टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर मारपीट की, जिसमें उन्हें काफी चोट आई थी। इसी मामले में उन्हें सजा हुई है।