इंदौर में फुटपाथ चौराहों पर नहीं लग सकेंगे नए होंर्डिंग्स, हाई कोर्ट ने इंदौर प्रशासन को जारी किया नोटिस

कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शहर में फुटपाथ, चौराहों और डिवाइडर्स पर होर्डिंग लगाए जाने से हादसों की आशंका व्यक्त की गई है, कोर्ट का मानना है कि इससे दूर तक साफ़ देखने में दिक़्क़त और शहर की ट्रैफ़िक पर असर पड़ता है.. इसलिए नए होर्डिंग न लगाए जाएँ

Updated: Apr 20, 2023, 01:46 PM IST

इंदौर। इंदौर शहर में अब कोई भी नया होर्डिंग नहीं लगाया जा सकेगा। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक शहर में कोई भी नया होर्डिंग न लगाए जाने का आदेश दिया है। साथ ही इंदौर प्रशासन को भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 

हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि शहर में जगह जगह पर निजी कम्पनियों के होर्डिंग लगे हुए हैं जोकि आगे चलकर हादसे का कारण बन सकते हैं। याचिकाकर्ता की इस दलील से कोर्ट ने भी सहमति जताई है इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक शहर में कोई भी नया होर्डिंग न लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। 

कोर्ट ने निगमायुक्त और कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए शहर में निजी कम्पनियों को होर्डिंग लगाए जाने की अनुमति देने का कारण पूछा है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून को करेगा। 

कोर्ट में जनहित याचिका करने वाले शख्स का नाम विजयसिंह राठौर है। याचिका में बताया गया है कि शहर में फुटपाथ, चौराहों और डिवाइडर पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे शहर का यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर में कुल ऐसे 29 जगह हैं जहां यह होर्डिंग लगाए गए हैं, ऐसे में यह होर्डिंग शहर में हादसों का कारण बन सकते हैं।