MP में शराब दुकानें खुलने का रास्‍ता साफ

High court से मध्‍य प्रदेश सरकार और शराब कारोबारियों को राहत। दोनों को मिले विकल्‍प

Publish: Jun 05, 2020, 03:10 AM IST

जबलपुर हाई कोर्ट ने शराब ठेकेदारों को राहत देते हुए उन पर कार्रवाई नहीं करने के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। वहीं सरकार के सामने भी विकल्प खोल दिए हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश सरकार शराब दुकानदारों से नई शराब नीति मंजूर होने पर शपथ पत्र भरवाएगी। जो कि 3 दिन के भीतर देना होगा। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई शराब नीति मंजूर नहीं हैं उन्हें अपनी दुकानें सरेंडर करनी होंगी, ताकि सरकार उन पर नए टेंडर जारी कर दुकानें अलॉट कर सके।

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ था। और इसलिए शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाइसेंस फीस मे छूट की मांग की थी, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था।