MP में शराब दुकानें खुलने का रास्ता साफ
High court से मध्य प्रदेश सरकार और शराब कारोबारियों को राहत। दोनों को मिले विकल्प

जबलपुर हाई कोर्ट ने शराब ठेकेदारों को राहत देते हुए उन पर कार्रवाई नहीं करने के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। वहीं सरकार के सामने भी विकल्प खोल दिए हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश सरकार शराब दुकानदारों से नई शराब नीति मंजूर होने पर शपथ पत्र भरवाएगी। जो कि 3 दिन के भीतर देना होगा। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई शराब नीति मंजूर नहीं हैं उन्हें अपनी दुकानें सरेंडर करनी होंगी, ताकि सरकार उन पर नए टेंडर जारी कर दुकानें अलॉट कर सके।
Click जनता राहत मांग रही, शिव ‘राज’ में शराब पर छूट मिली
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ था। और इसलिए शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाइसेंस फीस मे छूट की मांग की थी, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था।