मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश, 4 जून तक बंद रहेगा कोर्ट

केवल आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई, ज़मानत, अबॉर्शन, सज़ा निलंबन, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों की होगी सुनवाई, 10 मई से पहले दायर मामलों की हो सकती है सुनवाई

Updated: May 13, 2021, 06:44 AM IST

इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। जबलपुर की मुख्य पीठ के साथ साथ ग्वालियर और इंदौर की खंड पीठ में 4 जून तक अवकाश रहेगा। इस दौरान ज़मानत, गर्भपात, सज़ा निलंबन और बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे ज़रूरी मामलों की ही सुनवाई हो सकेगी। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी।

हालांकि 10 मई से पहले हाई कोर्ट में दायर मामलों की सुनवाई भी हाई कोर्ट में हो सकती है। इसके लिए मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस का अवकाश के दौरान आसीन रहना ज़रूरी होगा। अवकाश के दौरान अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए आवेदनकर्ता मुख्यपीठ सहित तीनों खंडपीठ में सुनवाई के लिए कोर्ट के ड्रॉप बॉक्स में मेमो फाइल कर सकता है। 

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वहीं किसी विशेष मामले की अगर डबल बेंच द्वारा सुनवाई की जा रही है, और अगर अवकाश के कारण डबल बेंच मामले की सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तब ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट अधिनियम 2008 के आधार पर एकल बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

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अवकाश के दौरान कोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अधिवक्ता हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ई मेंशन के ज़रिए अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि ऐसे अनुरोधों के लिए भी समयसीमा निर्धारित की गई है। पैरवी करने वाले अधिवक्ता सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 से 11.30 के बीच आवेदन कर सकेंगे।