MP पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा, सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा

2012 में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी को सीबीआई ने 4 साल की सजा सुनाई और 14 हजार का जुर्माना लगाया।

Publish: Sep 12, 2023, 11:22 AM IST

Image courtesy- NBT
Image courtesy- NBT

भोपाल। मध्य प्रदेश में 2012 में व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में कई फर्जीवाड़े हुए थे। जिसके आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 14 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 

दरअसल 2012 में व्यापम द्वारा mp पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में भिंड के सत्यवीर कुशवाह ने भी आवेदन किया था। लेकिन सत्यवीर ने परीक्षा देने के लिए अपनी जगह पर सॉल्वर को बैठा दिया था। परीक्षा केंद्र पर सॉल्वर पकड़ा गया और साइन और फोटो मैच नहीं हुए। जिसके बाद सत्यवीर कुशवाह के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया था।

इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। चूंकि केस व्यापम से जुड़ा था तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने जांच के बाद 3 अगस्त 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। जिसे अब सीबीआई कोर्ट ने बरकरार रखते हुए आरोपी को चार साल कैद और 14 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें 2012-13 व्यापम घोटाले के अंतर्गत ऐसे हजारों अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनपर फर्जीवाड़े के आरोप हैं। ये लोग सॉल्वर बनकर किसी दूसरे की जगह पेपर देने आए थे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में विशेष सीबीआई अदालतों में इनके मुकदमे चल रहे हैं। तब से अब तक कई आरोपियों को सजा मिल चुकी है। अभी भी कई केस सीबीआई के पास पेंडिंग हैं।