MP: शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल, बिल बकाया होने के बावजूद देनी होगी डेड बॉडी

प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली के लिए डेड बॉडी देने से मना नहीं कर सकेंगे।

Updated: Mar 02, 2024, 07:43 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य में अब निजी अस्पताल संचालक इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली के लिए डेड बॉडी देने से मना नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी भी हाल में शव परिजनों को सुपुर्द करना ही होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बीते साल की गई सिफारिशों के आधार पर यह गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मृतक के परिजनों की जरूरत को समझते हुए संबंधित नगरीय निकाय से कोऑर्डिनेट कर निशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी हॉस्पिटल संचालक की होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्पतालों में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए गाइडलाइन नर्सिंग होम एसोसिएशन और नर्सिंग होम संचालकों को भेजी है। गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में मरीज की मौत होने पर शव की सुपुर्दगी परिजन को नहीं होने तक शव को बॉडी फ्रीजर में सुरक्षित रखना होगा। इस दौरान शव को सम्मानजनक प्रोटोकॉल में रखना भी सुनिश्चित करना होगा।